Friday, March 29, 2024
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उत्तराखंड में 31 दिसंबर 2021 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू, देखें आदेश…

उत्तर- प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना, रूड़की में चर्च पर हुए हमले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है, चुनाव से पहले कोई बड़ी घटना ना हो इसको लेकर सरकार ने अगले तीन महीनों के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लागू कर दिया है। अगले 3 महीने तक किसी भी बड़ी घटना पर दोषियों पर रासुका लगाने का अधिकार दे दिया गया है।

सभी जिलाधिकारियों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए इस धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकेगा। बता दें कि इससे पूर्व उत्तराखंड में इस कानून को राज्य आंदोलन में लागू किया गया था।

सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा है कि पिछले दिनों उत्तराखण्ड के कतिपय जिलों में हिंसा की घटनायें हुई हैं और उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें हुई हैं। राज्य के अन्य भागों में भी ऐसी घटनायें होने की सम्भावना है।

अतएव, अब राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 सन् 1897 ) की धारा 21 के साथ पठित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 65 सन् 1980) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा उत्तराखण्ड सरकार की सरकारी अधिसूचना संख्या 799 / XX-5/21/04/रा०सु०का / 2003 दिनांक 04 जून, 2021 का आंशिक उपान्तरण करके उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दिनांक: 01 अक्टूबर, 2021 से तीन माह अर्थात 31 दिसम्बर, 2021 की अग्रेत्तर अवधि के लिये उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये सशक्त करते हैं।

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