पिथौरागढ़ ::- 29 जनवरी को वादी पुष्कर सिंह निवासी- माझीखेत पिथौरागढ़ द्वारा कोतवाली में तहरीर दी गई थी कि लाल सिंह धामी बंगापानी द्वारा वादी को संविदा, उपनल में नौकरी लगाने का झांसा देकर 1,50,000/- रु. नगद एवं 02 लाख रुपये के दो चैकों के माध्यम से कुल- 5,50,000/- रु. (पाँच लाख पचास हजार रुपये) ठगी कर हड़प लिये गये हैं, जिसे लाल सिंह धामी ने अपने सहयोगी एडवोकेट मनोज कुमार निवासी रुद्रपुर व संदीप चौहान के साथ मिलकर चैकों को भुना लिया गया है। उक्त व्यक्ति द्वारा न तो वादी की नौकरी लगायी गई और न ही पैंसे वापस दिये गए तथा धनराशि वापस मांगने पर डराया धमकाया जा रहा है तथा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा- 420/506 भा.द.वि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ.नि हीरा सिंह डांगी द्वारा की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान साइबर सैल व फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट की मदद से गहन पतारसी- सुरागरसी करते हुए बैंक लेन-देन आदि विवरण चैक करने के पश्चात मुकदमे में नामजद दो अभियुक्तों को धारा- 41(क) सीआरपीसी का नोटिस तामील करा दिया गया है। उक्त अभियोग में नामजद एक अन्य अभियुक्त लाल सिंह धामी फरार चल रहा था जिसे उ.नि हीरा सिंह डांगी द्वारा साइबर सैल की मदद से दबोच लिया गया तथा धारा- 41(क) सीआरापीसी नोटिस तामील कराया गया। अभियुक्त को समय से न्यायालय एवं पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की सख्त हिदायत दी गई।
इसके अतिरिक्त उ.नि दिनेश चन्द्र सिंह चौकी प्रभारी चण्डाक द्वारा भी धारा 279/427 आईपीसी से सम्बन्धित अभियुक्त उमेश उम्र 41 वर्ष को धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया।